चाय बोर्ड की उत्पत्ति वर्ष 1903 में भारतीय चाय उपकर विधेयक के दौरान शुरू हुई थी। यह विधेयक देश के भीतर और बाहर भारतीय चाय को बढ़ावा देने के लिए पारित किया गया था। भारत के चाय उद्योग को संसद के अधिनियम के तहत केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित किया जाता है।
1 अप्रैल 1954 को चाय अधिनियम (1953) द्वारा स्थापित, भारतीय चाय बोर्ड का मुख्यालय कोलकाता में है। चाय अधिनियम 1953 के तहत स्थापित होने के बाद, भारतीय चाय बोर्ड वाणिज्य मंत्रालय के तहत केंद्र सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में कार्य कर रहा है। इसने केंद्रीय चाय बोर्ड अधिनियम, 1949 और भारतीय चाय नियंत्रण अधिनियम, 1938 के तहत क्रमशः केंद्रीय चाय बोर्ड और भारतीय चाय लाइसेंसिंग समिति का स्थान लिया है।
वर्तमान चाय बोर्ड 31 सदस्यों (अध्यक्ष सहित) से बना है और हर तीन साल में इसका पुनर्गठन किया जाता है। इसमें संसद सदस्य, चाय उत्पादक, चाय व्यापारी, चाय दलाल और उपभोक्ता शामिल हैं। प्रभात कमल बेजबोरूआ चाय बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष हैं।
भारतीय चाय बोर्ड में निम्नलिखित स्थायी समितियाँ शामिल हैं:
भारतीय चाय बोर्ड |
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स्थायी समितियों |
जिम्मेदारियों |
कार्यकारी समिति |
चाय बोर्ड के सभी प्रशासनिक मामलों को संभालता है। |
चाय संवर्धन समिति |
भारतीय चाय के निर्यात संवर्धन से संबंधित है। |
विकास समिति |
बोर्ड की विभिन्न विकासात्मक योजनाओं को संभालने के लिए जिम्मेदार। |
श्रम कल्याण समिति |
बागान श्रमिकों और उनके बच्चों को लाभान्वित करने वाली विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं को लागू करने में चाय बोर्ड का मार्गदर्शन करना। |
लाइसेंसिंग समिति (उत्तर भारत और दक्षिण भारत) |
वे कार्यकारिणी समिति के निर्देशानुसार कार्य करते हैं। |
केंद्र सरकार के एक वैधानिक निकाय के रूप में, भारतीय चाय उद्योग के लिए भारतीय चाय बोर्ड की एक प्रमुख भूमिका है।
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